पति की हत्या करने वाली महिला को आजीवन कारावास

पति की हत्या करने वाली महिला को आजीवन कारावास

खजुराहो थाना क्षेत्र का मामला, विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने सुनाया फैसला भास्कर संवाददाता| छतरपुर विशेष...

Dainik Bhaskar

Nov 23, 2018, 02:01 AM IST
खजुराहो थाना क्षेत्र का मामला, विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने सुनाया फैसला

भास्कर संवाददाता| छतरपुर

विशेष न्यायाधीश डीएन मिश्र की कोर्ट ने गुरुवार को दिए एक फैसले में पति की हत्या करने वाली प|ी को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि 15 अक्टूबर 15 को सुबह हसीन खान ने खजुराहो थाना में सूचना दी कि रात 2 बजे करीब श्रीप्रकाश रैकवार ने हसीन को बताया कि उसके भांजे आरिफ ने अपने कमरे में आग लगा ली है। प|ी और बच्चे घर के बाहर बैठे हैं। हसीन ने जाकर देखा तो आरिफ की जलकर मौत हो गई थी।

पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरु की। शक के आधार पर आरिफ की प|ी नसरीन उम्र 33 वर्ष को हिरासत में लेकर पूछताछ की। नसरीन ने पुलिस को बताया कि आरिफ हमेशा शराब पीकर देर रात को घर आता था और मारपीट करता था, क्योंकि वह गैर औरतों से संबंध बनाए था। 14 अक्टूबर की रात 2 बजे आरिफ घर आया। देर होने की पूछने पर मारपीट करने लगा। गुस्से में नसरीन ने लोहे की सब्बल आरिफ के सिर में मार दी। आरिफ बेडरुम से भागा तो वह जमीन पर गिर पड़ा। फिर नसरीन ने 5-6 सब्बल सिर और मुंह में मारी, जिससे आरिफ की मौके पर ही मौत हो गई। नसरीन ने बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया और पेट्रोल आरिफ की लाश पर डाला। बगल में गैस सिलेंडर रख दिया जिससे सिलेंडर ब्लास्ट हो जाए। ताकि पता न चल सके कि आरिफ की हत्या हुई है, इसके बाद आग लगा दी। लोहे की सब्बल घर के पीछे जाकर छिपा दी। पुलिस ने सब्बल जब्त कर मामला दर्ज किया और विवेचना के बाद मामला कोर्ट में पेश किया।

कठोर दंड की थी अपील

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक विश्वनाथ नायक ने सबूतों और गवाहों को कोर्ट के सामने पेश किए और नसरीन को कठोर दण्ड देने के लिए कोर्ट से अपील की। विशेष न्यायाधीश डीएन मिश्र की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए नसरीन को अपने पति आरिफ की हत्या करने के आरोप का दोषी ठहराया। कोर्ट को आईपीसी की धारा 302 में आजीवन कारावास के साथ एक हजार रुपए के जुर्माना और धारा 201 में तीन साल की कठोर कैद के साथ एक हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई।
Measure
Measure