पति की हत्या करने वाली महिला और उसके प्रेमी को उम्रकैद-Navbharat Times
पति की हत्या करने वाली महिला और उसके प्रेमी को उम्रकैद
कोर्ट ने हत्या में माना दोषी, दोनों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया एनबीटी न्यूज, गाजियाबादहापुड़ के थाना सिंभावली क्षेत्र में प्रेमी के ...
कोर्ट ने हत्या में माना दोषी, दोनों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
एनबीटी न्यूज, गाजियाबाद
हापुड़ के थाना सिंभावली क्षेत्र में प्रेमी के साथ मिलकर पति को शराब में जहर देकर हत्या करने वाली महिला और प्रेमी को कोर्ट ने 8 साल के बेटे की गवाही पर शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने दोनों को गुरुवार की सुनवाई के दौरान दोषी करार दिया था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल शर्मा ने बताया कि थाना सिंभावली क्षेत्र में रहने वाला एक युवक दिल्ली में जॉब करता था। एक महीने में वह अपने घर आता था। पड़ोस में रहने वाले फिरासत से उसकी पत्नी के अवैध संबंध हो गए थे। युवक दिल्ली से 10 मई 2014 को अपने घर आया था। रात के समय युवक के घर फिरासत भी आ गया। दोनों घर में बैठकर शराब पीने लगे। इसी दौरान युवक टॉइलट गया। इसी दौरान फिरासत ने युवक की पत्नी को जहर की पुड़िया दे दी। आरोप था कि युवक की पत्नी ने शराब में जहर मिला दिया। इसकी वजह से युवक की मौत गई। 12 मई को मृतक के भाई ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पत्नी और फिरासत को नामजद कराया। इसके आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। उस समय बेटा (4 साल) मौजूद था और मां ने समझा कि बेटा सोया हुआ है, लेकिन उसने पूरा घटनाक्रम देख लिया और पुलिस को बता दिया।
मामले की अंतिम सुनवाई गुरुवार को एडीजे-4 कुनाल वेपा की कोर्ट में चली। सबूत और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी फिरासत को दोषी पाया। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए शुक्रवार को उम्रकैद और 35-35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
'मेरी शेरनी रो मत सजा ही तो हुई है'
सजा सुनने के बाद महिला रोने लगी। इसी दौरान फिरासत अपनी प्रेमिका से बोला मेरी शेरनी रो मत, सजा ही तो हुई है। हाई कोर्ट में अपील करेंगे। एक साथ रहना है। तुम कमजोर मत बनों, मेरे साथ लंबी जिंदगी गुजारनी है। इस दौरान मौजूद लोग दोनों की ओर देखते ही रह गए।
(Hindi News from Navbharat Times , TIL Network)