प्रेमी के साथ तस्वीरें खिंचवाकर पति को करती थी परेशान, आत्महत्या के लिए उक्साने वाली पत्नी को 6 साल की सजा

प्रेमी के साथ तस्वीरें खिंचवाकर पति को करती थी परेशान, आत्महत्या के लिए उक्साने वाली पत्नी को 6 साल की सजा

BhaskarHindi.com | Last Modified - October 12th, 2018 20:54 IST

डिजिटल डेस्क, नागपुर। शादीशुदा होने के बावजूद प्रेमी के साथ सम्बंध रखकर पति को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाली पत्नी को अदालत ने छह साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा महिला पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। महिला के बर्ताव से परेशान उसके पति ने दो साल पहले आत्महत्या कर ली थी। मामले में माया गुप्ता नाम की 28 वर्षीय महिला को अदालत ने दोषी करार दिया है। माया की शादी संतोष कुमार गुप्ता से हुई थी, लेकिन उसके शादी से पहले से ही किसी और से संबंध थे। यही नहीं शादी के बाद भी माया ने अपने प्रेमी से मिलना जुलना जारी रखा।

संतोष ने माया पर दबाव बनाया कि वह अपने प्रेमी से मिलना जुलना छोड़ दे तो वह उसे ही छोड़कर मायके में रहने लगी। संतोष ने माया को कई बार मनाने की नाकाम कोशिश की लेकिन उसे परेशान करने से लिए माया अपने प्रेमी के साथ खीचीं गई तस्वीरें भेजकर उसे मानसिक रूप से और प्रताड़ित करती। संतोष ने अपनी ससुराल जाकर भी सुलह सफाई की कोशिश की लेकिन वहां से भी उसे मार पीटकर भगा दिया गया। पत्नी के बर्ताव से परेशान संतोष ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद संतोष की मां ने माया के खिलाफ विरार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने माया के खिलाफ आईपीसी की धारा 306, 507 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज कर छानबीन शुरू की।

मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक एलएम सूर्यवंशी और पुलिस उपनिरीक्षक शीतलकुमार डोईजड ने मामले की छानबीन की और आरोपी महिला के खिलाफ पुख्ता सबूत इकठ्ठा किए। फिलहाल गडचिरोली जिले में तैनात उपनिरीक्षक डोईजड ने बताया कि आत्महत्या के लिए मजबूर करने से जुड़े मामलों में दोष साबित करना काफी मुश्किल होता है लेकिन हमने आरोपी महिला के खिलाफ जो सबूत इकठ्ठा किए उसे कोर्ट ने स्वीकार किया। वसई सत्र न्यायालय ने माया गुप्ता को छह साल सश्रम कारावास और 15 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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