भतीजे के काकी से थे अवैध संबंध, बीच में आ रहे काका को रास्ते से हटाने के लिए कर दी हत्या
भतीजे के काकी से थे अवैध संबंध, बीच में आ रहे काका को रास्ते से हटाने के लिए कर दी हत्या
भास्कर संवाददाता | खातेगांव पुरोनी गांव में काकी के साथ दस साल कम उम्र के भतीजे के अवैध संबंध बने और बीच में पति...
Dainik Bhaskar
Nov 23, 2018, 04:50 AM ISTपुरोनी गांव में काकी के साथ दस साल कम उम्र के भतीजे के अवैध संबंध बने और बीच में पति आया तो उसे हटाने के लिए प्लान कर मौत के घाट उतार दिया। मामले में न्यायाधीश ने आरोपी काकी चिंताबाई पति स्व. कचरूलाल 35 व भतीजा दीपक पिता भंवरसिंह 25 निवासी को आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार के अर्थदंड व धारा 201 भादवि में 5 वर्ष का कारावास और 1 हजार के दंडित किया है।
अपर लोक अभियोजक गिरधर गोपाल तिवारी ने बताया, 16 अगस्त 2017 को सूचना मिली, ग्राम सातागांव के रास्ते में प्रभुलाल के खेत के पास एक लाश पड़ी है, सूचना मिलने पर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और अमरसिंह की सूचनानुसार शून्य पर मर्ग कायम किया और मृतक कचरूलाल के शव काे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भेजा गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर अज्ञात के खिलाफ केस पंजीबद्ध कर लिया। जांच पूर्व टीआई तहजीब काजी ने शुरू की, इस दौरान साक्षी अमरसिंह, प्रभुदयाल, राजेन्द्र, कविता, रामवतीबाई, रामनिवास, श्रीराम के कथन लिए गए। पुलिस ने 20 अगस्त को आरोपी चिन्ताबाई व दीपक को गिरफ्तार कर लिया। चिन्ताबाई से पूछताछ करने पर उसने पुलिस को बताया, उसने रस्सी व डंडा घर के पास बागड़ में छिपाकर रखा हैै। उस दिन जो साड़ी पहनी थी, वह गोदरेज में छिपाकर रखी है, जिसमें खून के धब्बे लगे हुए हैं। आरोपी महिला के बताए स्थान से एक साड़ी खून में सनी व अमरसिंह के बाड़े की बागड़ में एक बांस का डंडा व एक कपड़े की गुथी हुई रस्सी जब्त की गई।
आरोपी दीपक से पूछताछ के दौरान बताया उसने जो बनियान पेंट पहना था वह गोदरेज की अलमारी में रखा है। पुलिस ने आरोपी के द्वारा बताए स्थान से सामग्री जब्त की गई। पुलिस ने चालान जेएमएफसी न्यायालय में प्रस्तुत किया, प्रकरण का विचारण अपर सत्र न्यायालय का होने से वहां उपार्पित किया गया।
कम सजा देंगे तो समाज में विपरीत असर पड़ेगा : न्यायाधीश
आरोपियों ने करूलाल की अंगोछे (कपड़े का पंछा), रस्सी के फंदे से गला घोंटकर व लकड़ी से मारपीट कर हत्या कर दी। उसके बाद बचने के लिए मृतक कचरू के शव कोे घसीटकर एक तरफ पटक दिया। कठोर दंड देने को निवेदन किया है। अपर सत्र न्यायाधीश ने अपने निर्णय में कहा, आरोपियों ने अपने पति/चाचा की हत्या अवैध संबंधों की वजह से की है। यदि आरोपियों को कम सजा देंगे तो समाज पर विपरीत असर पड़ेगा। आरोपी चिंताबाई पति स्व. कचरूलाल 35 व दीपक पिता भंवरसिंह 25 निवासी ग्राम पुरोनी थाना खातेगाांव को आजीवन कारावास व 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की तरफ से से पैरवी अपर लोक अभियोजक गिरधर गोपाल तिवारी ने की।
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