पति की हत्या कराने वाली पत्नी सहित तीन को आजीवन कारावास
https://www.bhaskar.com/jharkhand/dhanbad/news/jharkhand-news-bokaro-woman-with-3-awarded-life-term-in-husband-murder-case-01512649.html
सजा / पति की हत्या कराने वाली पत्नी सहित तीन को आजीवन कारावास
Dainik Bhaskar
Apr 03, 2019, 02:45 PM IST
- प्रेमी के साथ मिलकर कराई थी हत्या, तीन नवंबर 2017 का है मामला
बोकारो. प्रेम प्रसंग के मामले में पति की हत्या कराने वाली पत्नी सहित तीन दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश- प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीनों को 29 मार्च को दोषी करार दिया था। तीन नवंबर 2017 को सियालजोरी थाना क्षेत्र की रहनेवाली दोषी पत्नी रेशमा देवी ने अपने प्रेमी जानकी रजवार तथा सहयोगी प्रह्लाद ठाकुर के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था।
इलेक्ट्रोस्टील कर्मी था मृतक
मृतक रोहनीयाटांड़ निवासी दुर्योधन रजवार इलेक्ट्रोस्टील में कार्यरत था। इस संबंध में मृतक के भाई सूर्यकांत रजवार की शिकायत पर सियालजोरी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें जानकी रजवार और प्रह्लाद ठाकुर पर दुर्योधन की हत्या करने और रेशमा पर सहयोग करने का आरोप लगाया था।
ड्यूटी जाने के दौरान निकला था दुर्योधन
सूर्यकांत रजवार ने कहा कि 3 नवंबर 2017 को तड़के सवा चार बजे उसका भाई दुर्योधन इलेक्ट्रास्टील में ड्यूटी जाने के लिए घर से निकला था। सुबह करीब 7 बजे गांव के ही कार्तिक रजवार ने आकर सूचना दी कि दुर्योधन कर्माटांड़ के पास रोड किनारे मृत पड़ा है। उसके शरीर पर कई स्थानों पर चोट के निशान थे। सूर्यकांत ने कहा कि दुर्योधन की पत्नी रेशमा का अवैध संबंध उसके मायके अंगबाली में रहने वाले जानकी रजवार से था। वह शादी के बाद भी बार-बार रोहनियाटांड़ आता था और चोरी छुपे रेशमा से मिलता था। इसको लेकर 8 जुलाई 17 को गांव के हरिमंदिर में पंचायती भी हुई थी। जिसमें जानकी ने गांव नहीं आने की बात कही थी। उसके बावजूद वह रेशमा से मिलने आता था। उसने दुर्योधन को उसके और रेशमा के बीच नहीं आने की चेतावनी दी थी।
पुलिस के समक्ष स्वीकार की थी हत्या की बात
पुलिस की पूछताछ जानकी ने बताया था कि उसने दुर्योधन की हत्या करने की योजना बनाया था। रेशमा ने घटना के दिन जैसे ही उसे सूचना दी कि दुर्योधन ड्यूटी के लिए निकल गया है तो वह प्रह्लाद ठाकुर के साथ बाइक से आया और रास्ते में कर्माटांड़ के पास उन दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। अदालत ने इस मामले का सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों को भादवि की धारा 302 का दोषी पाया है। सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक एसके झा ने बहस की।