हत्या के आरोप में पत्नी समेत चार को आजीवन कारावास
हत्या के आरोप में पत्नी समेत चार को आजीवन कारावास
डेढ़ साल पूर्व पत्नी द्वारा भाइयों के साथ मिलकर पति की हत्या के मामले में अदालत ने पत्नी समेत तीन अन्य को आजीवन सश्रम कारावास एवं बीस-बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला नूंह (हरियाणा) के थाना पुन्हाना क्षेत्र अंतर्गत गराम लुहिंगा खुर्द निवासी इकबाल द्वारा 10 मई 2017 को थाना कोसीकलां में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार उसके बाई लुकमान की शादी चार साल पूर्व नगला उटावर निवासी दीनू की पुत्री अकलीमां के साथ हुआ था। 5 मई को अकलीमां की मां अकबरी का फोन आया कि वह बीमार है। लुकमान अकलीमां को लेकर नगला उटावर आ जाए। लुकमान उसे लेकर गांव पहुंच गया। आरोप है कि अकबरी, अकलीमां, इल्ला, जुबेर, सौकत एवं कई अन्य लोगों ने लुकमान को बंधक बना लिया। उसके साथ मारपीट कर अकलीमां से तलाक दिलवा दिया। इकबाल ने बताया कि उसके पास फोन आया कि तुम लुकमान को दो लाख रुपये दे कर ले जाओ ताकि हमारी दहेज एवं मेहर अदा हो सके। बताया कि वह उक्त रकम देने में असमर्थ थे, लेकिन वे लोग अपनी जिद पर अड़े रहे। 9 मई 2017 को सूचना मिली कि लुकमान की मौत हो गई है। सूचना पर जब वह नगला उटावर पहुंचे तो लुकमान की लाश जन्नती के घर पर मिली थी।
एडीजीसी विनोद यादव ने बताया कि एडीजे द्वितीय डा. बब्बू सांरग की अदालत में चल रहे वाद में गवाहों के बयान एवं साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अकलीमां, साहिद, जानू और रमजान को दोषी मानते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा एवं बीस-बीस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।