पति की हत्या में कोर्ट ने पत्नी और प्रेमी दोषी बताया- Amarujala

पति की हत्या में कोर्ट ने पत्नी और प्रेमी दोषी बताया- Amarujala


पति की हत्या में कोर्ट ने पत्नी और प्रेमी दोषी बताया

डैमो
विज्ञापन
मथुरा। तीन वर्ष पूर्व थाना गोविंद नगर की पुष्प विहार कॉलोनी में हुई पति की हत्या के मामले में पत्नी और उसके प्रेमी पर दोष सिद्ध हो गया है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को टुकड़े-टुकड़े कर दिया था। वारदात के बाद से ही दोनों अभियुक्त जेल में हैं ।

28 मई 2015 को दशहरा के दिन गोविंद नगर क्षेत्र की पुष्प विहार कॉलोनी निवासी राजन लाल को उसकी पत्नी विमला ने प्रेमी सुमन और अपने पुत्र आकाश के साथ मिलकर बांक से काटकर टुकड़े-टुकड़े कर दिया था। इस वारदात की रिपोर्ट मृतक के भाई मुकेश निवासी विसावर ने दर्ज कराई।

पुलिस ने वारदात के कुछ समय बाद ही पत्नी विमला उसके प्रेमी सुमन और पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पत्नी और प्रेमी वारदात के बाद से ही जेल में बंद हैं, जबकि पुत्र के नाबालिग होने के कारण उसका मुकदमा जूवेनाइल कोर्ट में था। वादी और दूसरे गवाहों के बयान पर एडीजे तृतीय कोर्ट में बहस हुई।

बहस के बाद सोमवार को न्यायाधीश राजीव भारती की अदालत में दोनों अभियुक्त पर दोष सिद्ध हो गया। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता नंद कुमार तिवारी तथा एल के गौतम ने बताया कि इस मामले में हत्या में उपयोग किया गया बांक तथा अन्य सबूत भी कोर्ट मेें पेश किए गए। इसके बाद दोनों पर अदालत में दोष सिद्ध हुआ है। जघन्य हत्याकांड में मंगलवार को अदालत सजा पर निर्णय होगा।
मथुरा। तीन वर्ष पूर्व थाना गोविंद नगर की पुष्प विहार कॉलोनी में हुई पति की हत्या के मामले में पत्नी और उसके प्रेमी पर दोष सिद्ध हो गया है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को टुकड़े-टुकड़े कर दिया था। वारदात के बाद से ही दोनों अभियुक्त जेल में हैं । 28 मई 2015 को दशहरा के दिन गोविंद नगर क्षेत्र की पुष्प विहार कॉलोनी निवासी राजन लाल को उसकी पत्नी विमला ने प्रेमी सुमन और अपने पुत्र आकाश के साथ मिलकर बांक से काटकर टुकड़े-टुकड़े कर दिया था। इस वारदात की रिपोर्ट मृतक के भाई मुकेश निवासी विसावर ने दर्ज कराई।

पुलिस ने वारदात के कुछ समय बाद ही पत्नी विमला उसके प्रेमी सुमन और पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पत्नी और प्रेमी वारदात के बाद से ही जेल में बंद हैं, जबकि पुत्र के नाबालिग होने के कारण उसका मुकदमा जूवेनाइल कोर्ट में था। वादी और दूसरे गवाहों के बयान पर एडीजे तृतीय कोर्ट में बहस हुई।

बहस के बाद सोमवार को न्यायाधीश राजीव भारती की अदालत में दोनों अभियुक्त पर दोष सिद्ध हो गया। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता नंद कुमार तिवारी तथा एल के गौतम ने बताया कि इस मामले में हत्या में उपयोग किया गया बांक तथा अन्य सबूत भी कोर्ट मेें पेश किए गए। इसके बाद दोनों पर अदालत में दोष सिद्ध हुआ है। जघन्य हत्याकांड में मंगलवार को अदालत सजा पर निर्णय होगा।
Measure
Measure