पति की हत्या में महिला और उसकी सहेली को 10 साल की कैद
पति की हत्या में महिला और उसकी सहेली को 10 साल की कैद
जागरण संवाददाता, रामपुर : गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में अदालत ने महिला और उसकी सहेली को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। दो साल पुरानी घटना में महिला ने सहेली की मदद से पति की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। हत्या का यह मामला सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र का है। श्याम कालोनी ज्वालानगर स्थित बिस्मिल्लाह बि¨ल्डग में हरपाल ¨सह और उनके भाई प्रीतपाल ¨सह अपने-अपने परिवार के साथ रहते थे। प्रीतपाल ठेला लगाकर पकौड़ी और अंडे बेचता था। पहली नवंबर 2016 की रात उसका पत्नी शक्ति से विवाद हो गया। नौबत मारपीट तक पहुंच गई। उसकी पत्नी मूल रूप से फरीदाबाद में धोबीघाट के पास राहुल कालोनी वार्ड 11 की रहने वाली थी। पत्नी से विवाद के दौरान इसी कालोनी में रहने वाली सहेली गीता भी वहां मौजूद थी। उसने सहेली की मदद से उसे पीट दिया। लकड़ी के पटले से कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से चोटिल हो गया था। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मृतक के भाई हरपाल की ओर से दोनों महिलाओं के खिलाफ सिविल लाइंस कोतवाली में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। बहस के दौरान बचाव पक्ष का कहना था कि महिलाएं निर्दोष हैं। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार ने बहस की। उन्होंने मृतक के भाई हरपाल समेत छह गवाह पेश किए। उनका कहना था कि गवाहों ने घटना को साबित किया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रजनी ¨सह ने मृतक की पत्नी और सहेली को गैर इरादतन हत्या में दोषी मानते हुए 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी डाला है।
Posted By: Jagran