पति की हत्या कर घर में ही दफनाने वाली पत्नी को आजीवन कारावास
पति की हत्या कर घर में ही दफनाने वाली पत्नी को आजीवन कारावास
अपर सत्र न्यायालय ने पति की हत्या कर उसे घर के आंगन में ही गाढ़ देने के मामले में आरोपी पत्नी हेमलता जाटव, आरोपी रिंकू शर्मा तथा जबर सिंह जाटव को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा
ग्वालियर. अपर सत्र न्यायालय ने पति की हत्या कर उसे घर के आंगन में ही गाढ़ देने के मामले में आरोपी पत्नी हेमलता जाटव, आरोपी रिंकू शर्मा तथा जबर सिंह जाटव को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर तीन-तीन हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है।
अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप सोनी ने हेमलता जाटव पत्नी धारा सिंह जाटव निवासी पुरानी छावनी जाटव मोहल्ला, जबर सिंह ग्राम माठौली, बामोमर, रिंकू शर्मा ग्राम जेबरा को भादसं की धारा 302 सहपठित 34 के अपहराध में दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है। इसके अलावा तीनों को भादसं की धारा 201 के अपराध में तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई गई है।
प्रकरण के तथ्य इस प्रकार बताए जाते हैं कि ख्यालीराम जाटव ने थाना पुरानी छावनी में इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि उसके गांव के जबर सिंह जाटव एवं रिंकू शर्मा ने उसे बताया था कि उन्होंने धारा सिंह को मारकर पुरानी छावनी के मकान में गाढ़ दिया है। इस सूचना के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के अनुक्रम में घटना स्थल जाटव मोहल्ला, पुरानी छावनी से मृतक धारा सिंह की लाश विधिवत जमीन से निकाली गई। जांच के दौरान मृतक की पत्नी हेमलता जाटव रिंकू पंडित एवं जबर सिंह जाटव द्वारा धारा सिंह की हत्या कर लाश को घर में ही गड्ढा खोदकर गाढ़ देना पाया गया।
मृतक की बेटी ने दी थी गवाही
इस मामले में मृतक की बेटी ने अदालत में गवाही दी थी कि उसके पापा को शराब पिलाई थी फिर उसके पापा को कण्डो से ढक दिया। मम्मी, रिंकू और जबर सिंह ने गड्ढा खोदा था और गड्ढे में पापा को डालकर ढांक दिया था। उसके ऊपर ईंटे और मिट्टी डाल दी थी। चौथे आरोपी नारायण को देखकर उसने कहा था कि वह मौके पर नहीं था। जांच के दौरान मृतक की पत्नी ने शराब के खाली क्वार्टर, कांच के खाली गिलास भी बरामद कराए थे। न्यायालय ने इस मामले में चौथे आरोपी नारायण को आरोप प्रमाणित नहीं होने पर दोषमुक्त कर दिया। आरोपियों ने मृतक को गाढक़र साक्ष्य विलोपित करने का भी प्रयास किया था।