पति की हत्या कराने वाली महिला समेत 4 को उम्रकैद-Navbharat Times

पति की हत्या कराने वाली महिला समेत 4 को उम्रकैद

नवभारत टाइम्स | Updated:Oct 30, 2018, 08:00AM IST

2009 में युवक की गला दबाकर हत्या करने के मामले में पाए गए दोषी

एनबीटी न्यूज, गाजियाबाद : दोस्तों के साथ मिलकर पति की हत्या कराने वाली महिला समेत 4 दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही चारों पर अलग-अलग जुर्माना भी लगाया है। वरिष्ठ लोक अभियोजन अधिकारी दया राम शंकर त्रिपाठी ने बताया कि थाना सिहानी गेट क्षेत्र में रहने वाले बाबू राम के बेटे राकेश की शादी मुनेश के साथ हुई थी। मुनेश के पास कुछ लोगों का आना जाना था। इसका राकेश विरोध करता था। इसको लेकर मुनेश अपने पति से नफरत करने लगी थी, उसने पति को रास्ते से हटाने के लिए अपने दोस्त चमन, ऋषिपाल और नरेंद्र के साथ मिलकर हत्या की प्लानिंग की थी। इस दौरान 3 जून 2009 को चमन, ऋषिपाल और नरेंद्र राकेश के घर आए और उसे शराब पिलाई गई। इसके बाद चारों ने मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। शुक्रवार को मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए एससी/एसटी एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने चारों को दोषी करार दिया था। सुनवाई के दौरान सोमवार को चारों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। साथ ही मुनेश और नरेंद्र पर 10-10 हजार रुपये और चमन और ऋषिपाल पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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Web Title 4 including life imprisonment for husband life imprisonment

(Hindi News from Navbharat Times , TIL Network)

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