Maharashtra Crime News Woman paramour get life sentence for killing husband in Thane - प्रेमी के संग मिलकर की पति की हत्या, बेटी की गवाही पर कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा


05/01/2021
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प्रेमी के संग मिलकर की पति की हत्या, बेटी की गवाही पर कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

महाराष्ट्र में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के मामले में बड़ा फैसला आया है। ठाणे की एक अदालत ने पति की हत्या के मामले में 29 वर्षीय महिला और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला 2017 का है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. आर. वैष्णव ने महिला की छह वर्षीय बेटी के बयान और चिकित्सकीय रिपोर्ट के आधार पर सोमवार को फैसला सुनाया। बेटी ने महिला और उसके प्रेमी को पिता की हत्या करते हुए देखा था।

न्यायाधीश ने महिला और उसके प्रेमी (35) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत दोषी ठहराया। दोनों पर छह-छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले के एक अन्य दोषी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। अतिरिक्त लोक अभियोजक उज्ज्वला मोहोलकर ने अदालत को बताया था कि 13-14 अक्टूबर 2017 की दरमियानी रात महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कलवा शहर में महिला के पति का शव लटका मिला था।

उन्होंने बताया कि जांच में पता चला कि महिला एक बार में काम करती थी और इस बात को लेकर पति-पत्नी में काफी झगड़ा होता था। महिला ने अपने प्रेमी और उसके एक दोस्त के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने की साजिश रची और उसकी हत्या कर शव को छत से लटका दिया। इसके बाद महिला घर पर ही रही लेकिन उसका प्रेमी और उसका दोस्त वहां से भाग गए।

अभियोजक ने बताया कि महिला ने बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई की कि उसके पति ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन दंपति की नाबालिग बच्ची ने अपराध होते हुए देखा था और उसने हत्या के बारे में पुलिस में बयान दिया और अदालत में भी वह अपने बयान पर कायम रही।