प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या, दोनों को उम्रकैद


29/12/2018

फैसला / प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या, दोनों को उम्रकैद

Dainik Bhaskar

Dec 29, 2018, 12:51 PM IST

दतिया। अवैध संबंधों के चलते प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के मामले में सेंवढ़ा न्यायालय ने आरोपी महिला एवं उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।कोर्ट हेडमोहर्रिर नरेश शर्मा ने बताया कि घटना इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत 26 फरवरी 2015 को हुई थी।

मामले में फरियादी कमल किशोर कुशवाह ने पुलिस को बताया था कि उसके भाई मानसिंह कुशवाह (35) का शव खेत में स्थित उसके घर पर पड़ा हुआ है। उक्त मामले में इंदरगढ़ पुलिस ने पहले मर्ग कायम किया। पीएम रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि मानसिंह कुशवाह की हत्या गला दबा कर की गई। बाद में पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाई तो सामने आया कि मान सिंह की पत्नी गिरजा देवी कुशवाह के उसके रिश्तेदार मेहरबान सिंह कुशवाह से अवैध संबंध थे। जिसके चलते आए दिन पति पत्नी में झगड़ा होता था। घटना वाले रोज दोनों में विवाद हुआ। बाद में घर पर मेहरबान सिंह कुशवाह पहुंचा और उसने गिरजा देवी के साथ मिलकर मान सिंह की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया। न्यायालय में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक पीएल सोनी एवं रवि शर्मा द्वारा पैरवी की गई।

कोर्ट ने कहा- पत्नी ने पवित्र रिश्ते को कलंकित किया: सजा सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ठाकुरदास ने कहा कि समाज में जो महिला पति की जीवन संगनी के रूप में जानी जाती है उसने किसी पुरुष के साथ मिलकर पति की हत्या कर पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है। अतः आरोपी गिरजा देवी एवं मेहरबान सिंह कुशवाह भारतीय दंड संहिता 302/34 के तहत आजन्म कारावास तथा पांच हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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