पति की हत्या में पत्नी को आजीवन कारावास- Amarujala
पति की हत्या में पत्नी को आजीवन कारावास- Amarujala
पति की हत्या में पत्नी को आजीवन कारावास
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कानपुर देहात। घाटमपुर कस्बे के नवेड़ी तिराहे स्थित एक मकान में डेढ़ वर्ष पहले हुई एक व्यक्ति की हत्या मामले में बुधवार को जिला अदालत, माती ने आरोपी पत्नी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। घटना के समय मौजूद उसकी सात साल की बेटी ने कोर्ट में गवाही दी।
घाटमपुर थाना क्षेत्र के सरैया गांव निवासी प्रदीप उर्फ बउवा (37), पत्नी पूजा (33) व बच्ची जागृति (7) के साथ नवेड़ी तिराहे पर एक मकान में रहता था। वहां वह रेडीमेड कपड़ों की दुकान किए था। 7 अप्रैल 2017 की सुबह करीब 9 बजे प्रदीप और पत्नी पूजा में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। इस पर पूजा ने प्रदीप के गले में चाकू से वार कर मौत के घाट उतार दिया और बच्ची को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गई। घटना के दो दिन बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश पंचम अचल सचदेवा की अदालत में चल रही थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में बुधवार को पूजा को पति की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा की सुनाई। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप पांडेय ने बताया कि मामले में बच्ची प्रत्यक्षदर्शी गवाह थी, उसने अदालत में मां द्वारा की गई घटना को बताया। बच्ची जागृति ने कोर्ट में दिए बयान के दौरान कहा कि मम्मी और पापा के बीच अक्सर झगड़ा होता था। उस दिन भी झगड़ा हुआ था और मम्मी ने पापा को चाकू मार दिया। सहायक शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक नशेबाजी के कारण अक्सर पति और पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था।
कानपुर देहात। घाटमपुर कस्बे के नवेड़ी तिराहे स्थित एक मकान में डेढ़ वर्ष पहले हुई एक व्यक्ति की हत्या मामले में बुधवार को जिला अदालत, माती ने आरोपी पत्नी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। घटना के समय मौजूद उसकी सात साल की बेटी ने कोर्ट में गवाही दी। घाटमपुर थाना क्षेत्र के सरैया गांव निवासी प्रदीप उर्फ बउवा (37), पत्नी पूजा (33) व बच्ची जागृति (7) के साथ नवेड़ी तिराहे पर एक मकान में रहता था। वहां वह रेडीमेड कपड़ों की दुकान किए था। 7 अप्रैल 2017 की सुबह करीब 9 बजे प्रदीप और पत्नी पूजा में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। इस पर पूजा ने प्रदीप के गले में चाकू से वार कर मौत के घाट उतार दिया और बच्ची को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गई। घटना के दो दिन बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश पंचम अचल सचदेवा की अदालत में चल रही थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में बुधवार को पूजा को पति की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा की सुनाई। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप पांडेय ने बताया कि मामले में बच्ची प्रत्यक्षदर्शी गवाह थी, उसने अदालत में मां द्वारा की गई घटना को बताया। बच्ची जागृति ने कोर्ट में दिए बयान के दौरान कहा कि मम्मी और पापा के बीच अक्सर झगड़ा होता था। उस दिन भी झगड़ा हुआ था और मम्मी ने पापा को चाकू मार दिया। सहायक शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक नशेबाजी के कारण अक्सर पति और पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था।
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